doctrine of waiver in hindi अधित्याग का सिद्धांत क्या हैं
अधित्याग का सिद्धांत क्या हैं
इस सिद्धांत के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय ने कहा है, कि ज्यादातर लोग संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों जैसे मूल अधिकारों से परिचित या उनकी जानकारी व समझ नहीं हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को स्वेछा से परित्याग नहीं कर सकता क्योंकि अन्य व्यक्ति इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं इसी सिद्धांत को डॉक्टरिन ऑफ वेवर कहते हैं।
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